भ्रामक विज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद पतंजलि को एक और झटका लगा है.उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 14 उत्पादों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसल कर दिए हैं.इनमें पतंजलि की दृष्टि आई ड्रॉप से लेकर दिव्य फार्मेसी की मधुनाशिनी वटी तक शामिल है.उत्तराखंड सरकार की ओर से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर इस बात की जानकारी दी गई है. हलफनामे में साफ बताया गया है कि पतंजलि आयुर्वेद द्वारा प्रोडक्ट्स के बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है.
इन 14 प्रोड्क्टस का लाइसेंस सस्पेंड हुआ?
उत्तराखंड सरकार ने जिन 14 उत्पादों का लाइसेंस सस्पेंड किया है.उनमें
श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी,श्वासारी प्रवाही, श्वासारि अवलेह,ब्रोंकोम, मुक्तावटी एक्सट्रा पावर,लिपिडोम, बीपी ग्रिड, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्सट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट,आईग्रिट गोल्ड,पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल हैं.
हरिद्वार के औषधि निरीक्षक/ जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित फर्म द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई और फर्म द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया.इसके अलावा संबंधित फर्म ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक विज्ञापन प्रसारित कराए हैं, इसलिए ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1945 की धारा 159(1) के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से सूचीबद्ध दवाओं के उत्पादन पर रोक लगाई जाती है.पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी को इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है.