Tuesday, September 2, 2025
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Udaipur kanhaiya lal Murder Case: आरोपी जावेद की जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

Udaipur kanhaiya lal Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर कन्हैया लाल हत्या मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद की जमानत रद्द करने की NIA और पीड़ित के बेटे यश तेली की याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के जमानत आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया।

Udaipur kanhaiya lal Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के मामले के एक आरोपी की जमानत रद्द करने की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) और कन्हैया के बेटे की याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मोहम्मद जावेद को जमानत देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जावेद को जमानत देने के आदेश के खिलाफ NIA और कन्हैया लाल के बेटे यश तेली द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

तेली की तरफ से वकील ने अदालत में दी ये दलील

तेली के वकील ने दलील दी थी कि जावेद की भूमिका बेहद गंभीर है क्योंकि उसने हमलावरों को बताया था कि कन्हैया उस समय कहां था. उन्होंने दलील दी कि अपराध की गंभीरता पर गहराई से विचार किए बिना उसे जमानत देने का हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था. याचिका में कहा गया है कि हत्या देश भर में सांप्रदायिक रूप से उत्तेजित माहौल में की गई थी.

याचिका में किया गया था ये दावा

याचिका में दावा किया गया था कि मुख्य अभियुक्त ने हत्या की साजिश रची, हथियार इकट्ठा किए, जगह का मुआयना किया और मृतक के ठिकाने की जानकारी देने के लिए जावेद को तैनात किया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि वे ग्राहक बनकर दर्जी की दुकान में घुसे और जब वह उनका नाप ले रहा था, तो अभियुक्तों ने एक कैमरा लगा दिया, सांप्रदायिक नारे लगाए, मृतक पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी.

NIA के अनुसार, आरोपी जावेद, कन्हैया लाल की दुकान के पास एक दुकान में काम करता था और उसने हमलावरों को जानकारी दी थी कि कन्हैया लाल कहां है. इस घटना की जांच NIA कर रही है.

क्या था पूरा मामला ?

गौरतलब है कि इस्लाम के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट का कथित रूप से समर्थन करने पर कन्हैया लाल की 2 हमलावरों ने 28 जून, 2022 को उदयपुर के हाथीपोल इलाके में उसकी दुकान पर हत्या कर दी थी. आरोपियों मोहम्मद रियाज़ और मोहम्मद गौस ने इस कृत्य का एक वीडियो भी बनाया था और उसे ऑनलाइन साझा किया था.

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Premanshu Chaturvedi
Premanshu Chaturvedihttp://jagoindiajago.news
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