Wednesday, January 29, 2025
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Bibhav Kumar Bail: स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, लगाई ये शर्त

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को सोमवार को जमानत दे दी.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ये शर्त

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने निर्देश दिया कि कुमार को केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा और न ही मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार दिया जाएगा.न्यायालय ने सभी गवाहों की जांच होने तक कुमार को मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने से भी रोक दिया.

बिभव कुमार को 18 मई को किया था गिरफ्तार

कुमार ने 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर कथित तौर पर हमला किया था. कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.

हाईकोर्ट ने कही थी ये बात

बता दें कि हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि आरोपी ‘काफी प्रभावशाली’ है और उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है. उसने कहा था कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर याचिकाकर्ता को जमानत दी जाती है,तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है.

Premanshu Chaturvedi
Premanshu Chaturvedihttp://jagoindiajago.news
समाचारों की दुनिया में सटीकता और निष्पक्षता के साथ नई कहानियों को प्रस्तुत करने वाला एक समर्पित लेखक। समाज को जागरूक और सूचित रखने के लिए प्रतिबद्ध।
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