Supreme Court On CBI Investigation: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक अदालतों द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच का आदेश नियमित रूप से नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि इस संबंध में शक्तियों का इस्तेमाल संयमित एवं सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए. न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की CBI से जांच कराने का निर्देश दिया गया था.
कोर्ट ने कही ये बड़ी बात
शीर्ष अदालत ने कहा कि CBI को जांच का निर्देश देने के लिए निहित शक्तियों का प्रयोग संयमपूर्वक, सावधानीपूर्वक और केवल असाधारण स्थितियों में ही किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा, ‘इस अदालत ने लगातार यह चेतावनी दी है कि CBI जांच का आदेश सामान्य रूप से या केवल इसलिए नहीं दिया जा सकता कि किसी पक्ष ने राज्य पुलिस पर संदेह व्यक्त किया हो या उसके प्रति अविश्वास जताया हो.’
कोर्ट ने आगे कहा, ‘संबंधित अदालत को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि प्रस्तुत सामग्री से प्रथम दृष्टया अपराध का संकेत मिलता है और निष्पक्ष व निष्कलंक जांच सुनिश्चित करने के लिए CBI जांच आवश्यक है या फिर मामला इतना जटिल, व्यापक या राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने वाला है कि केंद्रीय एजेंसी की विशेषज्ञता जरूरी हो जाती है.’
‘CBI जांच का आदेश अंतिम उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI जांच का आदेश अंतिम उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए और ऐसा तभी उचित है जब संवैधानिक न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता या शुचिता पर गंभीर आंच आई है. न्यायालय ने यह भी कहा कि संवैधानिक अदालतों को इतना न्यायिक संयम अवश्य बरतना चाहिए कि वे CBI जैसी विशेष एजेंसी पर अनावश्यक रूप से ऐसे मामलों का बोझ न डालें, जो असाधारण मामलों की श्रेणी में नहीं आते.