Thursday, February 12, 2026
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फिल्म का टाइटल ‘Ghooskhor Pandat’ रखने पर Supreme Court ने जताई नाराजगी, कहा- बदला हुआ नाम बताओ, तब रिलीज होगी मूवी

Supreme Court On Ghooskhor Pandat: सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ के शीर्षक पर नाराजगी जताते हुए नीरज पांडे को नाम बदलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा शीर्षक समाज के एक वर्ग का अपमान करता है। इसी के साथ Netflix पर मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है।

Supreme Court On Ghooskhor Pandat: सुप्रीम कोर्ट ने ‘घूसखोर पंडत’ शीर्षक पर कड़ी नाराजगी जताते हुए फिल्म निर्माता नीरज पांडे से गुरुवार को कहा कि आप इस तरह के शीर्षक का उपयोग करके समाज के किसी वर्ग का अपमान नहीं कर सकते. शीर्ष अदालत ने OTT मंच netflix पर मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म की रिलीज पर रोक लगाए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की.

फिल्म का नाम बदलने का आदेश

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने फिल्म के खिलाफ दायर याचिका पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और नीरज पांडे को नोटिस जारी किया. पीठ ने कहा, ‘इस तरह के शीर्षक का इस्तेमाल करके आप समाज के एक वर्ग को अपमानित क्यों कर रहे हैं? यह नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध है. जब तक आप हमें बदला हुआ शीर्षक नहीं बताते, हम आपको फिल्म रिलीज करने की अनुमति नहीं देंगे.’

नीरज पांडे को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

न्यायालय ने पांडे को यह हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ समाज के किसी भी वर्ग को अपमानित नहीं करती. इस मामले में आगे की सुनवाई 19 फरवरी को होगी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह फिल्म जाति एवं धर्म आधारित रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है और सार्वजनिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों के लिए खतरा है.

फिल्म निर्माता नीरज पांडे द्वारा निर्मित ‘घूसखोर पंडत’ की घोषणा नेटफ्लिक्स ने हाल में मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान की थी. फिल्म में मनोज बाजपेयी के साथ नुसरत भरूचा, दिव्या दत्ता, साकिब सलीम और अक्षय ओबेरॉय अभिनय कर रहे हैं.

जनहित याचिका में कही गई ये बात

‘ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया’ के राष्ट्रीय संगठन सचिव अतुल मिश्रा ने एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें नेटफ्लिक्स पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का निर्देश दिए जाने का न्यायालय से अनुरोध किया गया है. याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म का शीर्षक और कथानक प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक एवं अपमानजनक हैं और ये ब्राह्मण समुदाय को अपमानजनक तरीके से चित्रित करते हैं. जनहित याचिका में ‘पंडत’ शब्द के ‘घूसखोर’ शब्द के साथ इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई है.

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Premanshu Chaturvedi
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