NEET PG 2025 Exam: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (NEET-PG) 2025 2 पालियों के बजाय एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए.
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित प्राधिकारियों को एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित कराने की व्यवस्था करने और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया भी शामिल थे।
पीठ ने फैसला सुनाते हुए कही ये बात
पीठ ने कहा कि दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करने से मनमानी होती है. किसी भी 2 प्रश्नपत्रों के कठिनाई या सरलता का स्तर एक समान नहीं कहा जा सकता.’ पीठ ने यह आदेश नीट-पीजी 2025 परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित कराने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.
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