Tuesday, November 18, 2025
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Sheikh Hasina पर फैसले के बाद स्थिति शांत लेकिन तनावपूर्ण, अवामी लीग ने किया बंद का आह्वान, सरकार ने की मीडिया से ये अपील

बांग्लादेश में अवामी लीग द्वारा देशव्यापी बंद के आह्वान के बीच शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने पर स्थिति शांत लेकिन तनावपूर्ण रही। ढाका सहित कई शहरों में सुरक्षा कड़ी रही, यातायात व भीड़ कम रही। अवामी लीग ने फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया और विरोध जारी रखने की घोषणा की। हसीना और पूर्व गृह मंत्री को पिछले वर्ष प्रदर्शनों पर कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराया गया।

Sheikh Hasina News नई दिल्ली/ढाका। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के खिलाफ अवामी लीग द्वारा किए गए ‘‘देशव्यापी पूर्ण बंद’’ के आह्वान के बीच बांग्लादेश में मंगलवार को स्थिति शांत लेकिन तनावपूर्ण है। प्रमुख शहरों में सुरक्षा बलों ने सड़कों पर कड़ी निगरानी बनाए रखी। हसीना पर सोमवार को आए इस बड़े फैसले के बाद किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं मिली, जबकि ढाका और अन्य प्रमुख शहरों में यातायात बेहद कम रहा और संभावित अशांति की आशंका के बीच लोगों की आवाजाही सीमित रही। ढाका के एक परिवहन ऑपरेटर ने कहा, परिवहन व्यवस्था धीमी है, लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं। कई कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में भी उपस्थिति कम रही।

अवामी लीग ने किया बंद का आह्वान

भारी हथियारों से लैस पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और अर्द्धसैनिक बलों के जवानों ने सरकारी इमारतों, पार्टी कार्यालयों और प्रमुख चौराहों के आसपास 24 घंटे गश्त जारी रखी। राजधानी के कई हिस्सों में सुरक्षा घेरा बनाए रखा गया, जबकि बैरिकेड और चौकियों पर निगरानी जारी रही। अवामी लीग ने सोमवार को सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में मंगलवार को ‘‘देशव्यापी पूर्ण बंद’’ का आह्वान किया था। पार्टी ने 19 से 21 नवम्बर तक “देशव्यापी प्रदर्शन, विरोध और प्रतिरोध” का भी ऐलान किया है। बयान में कहा गया, “हमारा व्यवस्थित लोकतांत्रिक आंदोलन हत्यारे–फासीवादी (मुहम्मद) यूनुस की अवैध, असंवैधानिक सरकार के पतन और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बहाली तक जारी रहेगा।”

पार्टी ने हसीना के खिलाफ फैसले को “राजनीति से प्रेरित”, “दुर्भावनापूर्ण, प्रतिशोधात्मक और विद्वेषपूर्ण” बताया। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने 78 वर्षीय हसीना को सोमवार को पिछले वर्ष छात्रों के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों पर उनकी सरकार की क्रूर कार्रवाई के संबंध में “मानवता के खिलाफ अपराध” के लिए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी समान आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई। हसीना पिछले साल बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों के बीच पांच अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत चली गई थीं और तब से वहीं रह रही हैं। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए हसीना ने आरोपों को “पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित” बताया और कहा कि यह फैसला एक “धांधली वाले न्यायाधिकरण” ने सुनाया है, जिसे “बिना जनादेश वाली, अलोकतांत्रिक सरकार” चला रही है।

शेख हसीना के बयान प्रकाशित ना करे मीडिया

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मी़डिया संस्थानों को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा जारी बयानों की रिपोर्टिंग से बचने की चेतावनी दी है। डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी (एनसीएसए) ने सोमवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया कि हसीना के बयानों में ऐसे निर्देश या आह्वान हो सकते हैं जो ‘हिंसा, अव्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों’ को भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने में सक्षम हैं। विज्ञप्ति में कहा गया, हम मीडिया से राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जिम्मेदारी से काम करने का आग्रह करते हैं। एजेंसी ने कहा कि वह इस बात से ‘बेहद चिंतित’ है कि कुछ मीडिया संस्थान ‘दोषी’ और ‘फरार’ घोषित हो चुकीं हसीना के नाम पर टिप्पणियां प्रसारित और प्रकाशित कर रहे हैं।

एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ‘दोषी’ और ‘भगोड़े’ दोनों व्यक्तियों के बयानों को प्रसारित या प्रकाशित करना साइबर सुरक्षा अध्यादेश के प्रावधानों का उल्लंघन है। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अधिकारियों को ‘ऐसी सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने का अधिकार है जो राष्ट्रीय अखंडता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती है, जातीय या धार्मिक घृणा को बढ़ावा देती है, या सीधे हिंसा को उकसाती है।’ इसमें कहा गया है कि घृणा फैलाने वाले भाषण, जातीय उत्तेजना या हिंसा के लिए आह्वान करने के लिए गलत पहचान का उपयोग करना या अवैध रूप से प्रणाली तक पहुंच बनाना एक दंडनीय अपराध है, और इसके लिए दो साल तक की कैद और/या 10 लाख टका तक के जुर्माने का प्रावधान है। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने पर जोर देते हुए एनसीएसए ने मीडिया संस्थानों से आग्रह किया कि वे दोषी व्यक्तियों के किसी भी ‘हिंसक, भड़काऊ या आपराधिक रूप से उत्तेजक’ बयान को प्रसारित करने से बचें और ‘अपने कानूनी दायित्वों के प्रति सचेत रहें’।

हसीना (78) को सोमवार को बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा उनकी अनुपस्थिति में ‘मानवता के विरुद्ध अपराध’ के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। यह सजा पिछले वर्ष छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर उनकी सरकार की क्रूर कार्रवाई के लिए दी गई थी। इसी प्रकार के आरोपों में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। पिछले साल पांच अगस्त को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश से भागने के बाद से हसीना भारत में रह रही हैं। अदालत ने उन्हें पहले ही भगोड़ा घोषित कर दिया था। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इस फैसले ने एक मौलिक सिद्धांत की पुष्टि की है, ‘कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके पास कितनी ताकत हो, कानून से ऊपर नहीं है।’ फैसले पर टिप्पणी करते हुए हसीना ने आरोपों को ‘पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित’ बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि यह फैसला एक ‘धांधली न्यायाधिकरण’ द्वारा दिया गया है, जिसकी स्थापना और अध्यक्षता एक ‘अनिर्वाचित सरकार’ द्वारा की गई है, जिसके पास कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है।

Mukesh Kumar
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