Thursday, October 16, 2025
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Shilpa Shetty ने विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका ली वापस, 60 करोड़ की ठगी से जुड़ा मामला

Shilpa Shetty ने विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली अपनी याचिका मुंबई हाईकोर्ट से वापस ले ली है। शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी हैं। उनके वकील निरंजन मुंदरगी ने अदालत को बताया कि अभिनेत्री भविष्य में यात्रा की आवश्यकता होने पर नई याचिका दायर करेंगी।

Shilpa Shetty: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने गुरुवार को मुंबई हाईकोर्ट को बताया कि वह विदेश यात्रा की अनुमति के अनुरोध वाली अपनी याचिका वापस ले रही हैं. शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी हैं. शिल्पा के वकील निरंजन मुंदरगी ने मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अनखड़ की खंडपीठ के समक्ष बताया कि अभिनेत्री अपनी याचिका वापस ले रही हैं. उन्होंने कहा, ‘भविष्य में जब भी शिल्पा और उनके पति विदेश यात्रा करना चाहेंगे, वे अदालत से अनुमति के लिए नई याचिका दायर करेंगे. वर्तमान याचिका पर शिल्पा फिलहाल जोर नहीं दे रही हैं.’

शिल्पा और राजकुद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला

इस मामले में शिकायतकर्ता दीपक कोठारी ने दंपति पर आरोप लगाया था कि 2015 से 2023 के बीच दंपति ने उन्हें (कोठारी) अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित किया लेकिन इस राशि का उपयोग उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया.

विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दायर की थी याचिका

दंपति ने पिछले महीने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के आदेश पर उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) को निलंबित करने का अनुरोध किया गया था. उन्होंने अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच अपने पेशेवर कार्य और छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. न्यायालय ने गुरुवार को शिल्पा के आवेदन वापस लेने की याचिका को स्वीकार किया और दंपति के एलओसी निलंबन याचिका की सुनवाई 17 नवंबर के लिए निर्धारित की.

पिछली सुनवाई में अदालत ने कही थी ये बात

बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि जब तक शिल्पा और राज कुंद्रा धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले में आरोपी हैं, तब तक उन्हें छुट्टी मनाने के लिए यात्राओं की अनुमति नहीं दी जा सकती. न्यायालय ने कहा था कि यह याचिका केवल तभी विचाराधीन होगी जब वे 60 करोड़ रुपये जमा करने को तैयार हों.

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Premanshu Chaturvedi
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