Friday, July 11, 2025
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Saif Ali Khan Hotel Brawl Case: मलाइका अरोड़ा के खिलाफ फिर जारी हुआ जमानती वारंट, जानें सैफ अली खान से जुड़ा क्या है यह मामला

Saif Ali Khan Hotel Brawl Case: सैफ अली खान पर NRI बिजनेसमैन से मारपीट के मामले में गवाह के रूप में पेश नहीं होने पर मुंबई अदालत ने मलाइका अरोड़ा के खिलाफ फिर से जमानती वारंट जारी किया है। वह उस रात सैफ के साथ होटल में मौजूद थीं। इससे पहले 15 फरवरी को भी वारंट जारी हुआ था, लेकिन मलाइका पेश नहीं हुईं।

Saif Ali Khan Hotel Brawl Case: मुंबई की एक अदालत ने 2012 में एक NRI बिजनेसमैन से अभिनेता सैफ अली खान द्वारा कथित रूप से मारपीट किए जाने संबंधी मामले में गवाह के तौर पर पेश नहीं होने पर अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के खिलाफ फिर से जमानती वारंट जारी किया है. मलाइका उन लोगों में शामिल थीं जो 22 फरवरी, 2012 को खान के साथ उस पांच सितारा होटल में रात्रि भोज पर गए थे जहां यह कथित घटना हुई.

29 अप्रैल को होगी मामले में अगली सुनवाई

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड अदालत) के. एस. झंवर मामले में गवाहों का बयान दर्ज कर रहे हैं. अदालत ने सबसे पहले 15 फरवरी को मलाइका अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुईं जिसके बाद यह वारंट सोमवार को पुन: जारी किया गया. मामले में आगे की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी.

NRI बिजनेसमैन इकबाल मीर ने दर्ज कराया था मामला

NRI बिजनेसमैन इकबाल मीर शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सैफ अली खान और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. बाद में तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया. जब यह झगड़ा हुआ, उस समय सैफ अली खान के साथ उनकी पत्नी करीना कपूर, करीना की बहन करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा एवं मलाइका की बहन अमृता अरोड़ा समेत अभिनेता के कुछ मित्र होटल में मौजूद थे.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के अनुसार, जब शर्मा ने अभिनेता एवं उनके दोस्तों से शोर-शराबा करने को मना किया तो सैफ ने कथित तौर पर उन्हें धमकाया और बाद में शर्मा की नाक पर मुक्का मारा जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई. NRI बिजनेसमैन ने सैफ और उनके दोस्तों पर अपने ससुर रमन पटेल को पीटने का भी आरोप लगाया.

सैफ ने लगाया ये आरोप

दूसरी ओर, सैफ ने आरोप लगाया कि शर्मा ने भड़काऊ बातें कीं और उनके साथ आई महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जिसके कारण हंगामा हुआ. सैफ और उसके दो दोस्तों – शकील लदाक और बिलाल अमरोही पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (हमला) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है.

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Premanshu Chaturvedi
Premanshu Chaturvedihttp://jagoindiajago.news
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