Jammu Kashmir Assembly Session: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर सोमवार को हुए हंगामे के बीच सदन के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी. बजट सत्र के दौरान पहली बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है.
वक्फ कानून पर चर्चा को लेकर विधानसभा में हंगामा
जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नज़ीर ग़ुरेज़ी और तनवीर सादिक के नेतृत्व में पार्टी के सदस्यों ने वक्फ कानून पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया. इस विषय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कुछ निर्दलीय विधायकों सहित कुल 9 सदस्यों ने अध्यक्ष को नोटिस दिया था. इस प्रस्ताव का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया. सदन के नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने इसका विरोध किया जिससे सदन में शोरगुल शुरू हो गया जो दो मिनट से अधिक समय तक चला.
विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 58 का दिया हवाला
विधानसभा अध्यक्ष राथर ने सदन के नियम 58 का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए प्रश्नकाल स्थगित कर इस पर चर्चा नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा, ‘मैं सदन में स्थगन की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित है।’
#WATCH | जम्मू: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम पर स्थगन प्रस्ताव को स्पीकर द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद हंगामा हुआ।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 7, 2025
स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कहा, "…मैंने नियम देखे हैं और नियम 58 के अनुसार, जो भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसे स्थगन के लिए नहीं लाया… pic.twitter.com/Vabqsd3CRP
स्थगित करने की पड़ी विधानसभा की कार्यवाही
अध्यक्ष की इस टिप्पणी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के सदस्यों ने विरोध जताया और प्रश्नकाल के स्थगन की मांग पर अड़े रहे और अध्यक्ष के आसान की ओर आगे बढ़ गए. हंगामा थमते न देख अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी.
#WATCH | Jammu: Uproar in Jammu and Kashmir Assembly after the Speaker denied adjournment motion on the Waqf Amendment Act
— ANI (@ANI) April 7, 2025
Speaker Abdul Rahim Rather said, "…As per rules, no matter which is sub-judice can be brought up for adjournment. Since this issue is in the Supreme Court… pic.twitter.com/VpANREnHI4
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