Shah Rukh Khan- Deepika Padukone: भरतपुर में दर्ज FIR मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए. गौरतलब है कि यह मामला एक स्थानीय कार मालिक की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें उसने अपनी शिकायत में शाहरुख और दीपिका का भी नाम लिया था.
दरअसल, एक स्थानीय कार मालिक कीर्ति सिंह ने इस महीने की शुरुआत में एक FIR दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया गया था कि एक खराब गाड़ी खरीदने के बाद उन्हें फाइनेंशियल लॉस हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि शाहरुख और दीपिका के विज्ञापनों ने उनके कार खरीदने के फैसले में भूमिका निभाई. इस FIR में कंपनी के 6 अधिकारियों के नाम भी दर्ज हैं.
शाहरुख और दीपिका की तरफ से दी गई ये दलील
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शाहरुख खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अभिनेता का इस मामले से कोई सीधा लेना-देना नहीं है और उन्हें कथित खामियों के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने कहा कि एंडोर्समेंट का मतलब मैन्यूफैक्चरिंग स्टैंडर्ड की ज़िम्मेदारी नहीं होता. वहीं दीपिका पादुकोण की ओर से अधिवक्ता माधव मित्रा ने भी तर्क दिया कि कार के प्रोडक्शन या क्वालिटी कंट्रोल में अभिनेत्री की कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए उन्हें मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता.
हाईकोर्ट ने FIR में कार्रवाई पर लगाई रोक
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिसके बाद आज सुनवाई में हाईकोर्ट ने भरतपुर में दर्ज FIR की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. फिलहाल इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक रहेगी.
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