चंडीगढ़, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख एवं दुष्कर्म के मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह 20 दिन की पैरोल मिलने के बाद बुधवार को हरियाणा की रोहतक जेल से बाहर आ गया. अपनी अस्थायी रिहाई अवधि के दौरान सिंह का प्रवास उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा में डेरा आश्रम में होगा.एक अधिकारी ने बताया कि वह आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर आया.
हरियाणा सरकार ने दी है 20 दिन पैरोल की अनुमति
हरियाणा सरकार ने सिंह को 20 दिन पैरोल की अनुमति दी है जबकि इस अवधि के दौरान उसके चुनाव संबंधी गतिविधियों से हिस्सा लेने, भाषण देने और राज्य में रहने पर रोक लगाई गई है.
राम रहीम इन मामलों में काट रहा सजा
सिंह 2017 में अपनी दो शिष्याओं से दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल जेल की सजा काट रहा है. डेरा प्रमुख और 3 अन्य को 16 साल से भी अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के मामले में भी 2019 में दोषी ठहराया गया था. उसने 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले 20 दिन की पैरोल का अनुरोध किया था.
पैरोल के दौरान लागू होंगी ये शर्तें
पैरोल की शर्तों के अनुसार, डेरा प्रमुख किसी भी चुनाव संबंधी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा और न ही सार्वजनिक भाषण देगा. इस अवधि के दौरान वह हरियाणा से बाहर रहेगा. डेरा प्रमुख ने कहा था कि अगर पैरोल मिलती है तो वह बागपत में रहना चाहते हैं.
जेल विभाग ने हाल में विधानसभा चुनावों के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर डेरा प्रमुख की पैरोल याचिका को हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को भेजा था. हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे.