Monday, August 18, 2025
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PM Viksit Bharat Rojgar Yojana : पीएम मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना का पोर्टल जारी किया, नए कर्मचारियों, नियोक्ताओं के लिए फायदेमंद

केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PMVBRY) का पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को वेतन के बराबर प्रोत्साहन मिलेगा

PM Viksit Bharat Rojgar Yojana : केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (पीएमवीबीआरवाई) का पोर्टल सोमवार को पेश कर दिया। इस योजना का उद्देश्य अगस्त, 2025 से जुलाई, 2027 के दौरान देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख एल मांडविया ने पीएमवीबीआरवाई का पोर्टल पेश करते हुए कहा कि करीब एक लाख करोड़ रुपये की इस केंद्रीय योजना का लाभ नियोक्ता और पहली बार नौकरी करने वाले लोग दोनों ही उठा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जुलाई, 2025 को रोजगार से जुड़ी इस प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए एक लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इसका मकसद एक अगस्त, 2025 से लेकर 31 जुलाई, 2027 तक 3.5 करोड़ रोजगार अवसरों के सृजन को प्रोत्साहन देना है।

इस ऐप के जरिए ले सकते है योजना का फायदा : मांडविया

मांडविया ने कहा कि नियोक्ता और पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी इस पोर्टल पर पंजीकरण या ‘उमंग’ ऐप पर अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) डालकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना दो हिस्सों में विभाजित है। इसका भाग-ए पहली बार श्रमबल का हिस्सा बनने वाले कर्मचारियों के लिए है। इसमें अधिकतम 15,000 रुपये मासिक वेतन (बेसिक+डीए) तक के कर्मचारियों को औसतन एक महीने के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाएगी। वहीं, पीएमवीबीआरवाई के भाग-बी में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन के तीन स्लैब रखे गए हैं। कर्मचारी का वेतन 10,000 रुपये मासिक होने पर नियोक्ता को 1,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा जबकि 10,000 से 20,000 रुपये वेतन पर 2,000 रुपये और 30,000 रुपये तक वेतन वाले कर्मचारियों पर 3,000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि नियोक्ताओं को दी जाएगी।

मांडविया ने कहा, यह योजना देश में नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहन देगी और प्रोत्साहन राशि देकर नए कर्मचारियों को समर्थन देगी। श्रम मंत्रालय ने एक नोट में कहा कि भाग-ए के तहत एक लाख रुपये तक कुल वेतन पाने वाले कर्मचारी पात्र होंगे। वहीं भाग-बी में सभी क्षेत्रों, खासकर विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार पैदा करने को बढ़ावा दिया जाएगा। भाग-बी के तहत नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी (पहली बार नौकरी करने वाला और दोबारा नौकरी करने वाले दोनों) पर छह महीने तक लगातार नौकरी बनाए रखने की शर्त पर दो वर्षों तक प्रति माह 3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के मामले में यह लाभ चार वर्ष तक दिया जाएगा।

पात्रता के लिए नियोक्ता को कम-से-कम दो (50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान) या पांच (50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान) नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी और उन्हें न्यूनतम छह महीनों तक काम पर बनाए रखना होगा। मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के दायरे से बाहर रखे गए प्रतिष्ठान भी इस योजना का हिस्सा होंगे। हालांकि, इसके लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालान एवं रिटर्न दाखिल करना होगा और उमंग ऐप के जरिये अपने सभी मौजूदा एवं नए कर्मचारियों के लिए यूएएन खाते खोलने होंगे।

Mukesh Kumar
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