नई दिल्ली, भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है.योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक (एमडी) बालकृष्ण ने उच्चतम न्यायालय में भ्रामक विज्ञापन मामले में फिर माफी मांगी,लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफ करने से इनकार कर दिया और उन्हें एक बार फिर 23 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया.
कोर्ट ने क्या कहा ?
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा कि आपकी बहुत गरिमा है. आपने काफी कुछ किया है.आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आप एलोपैथी को नीचा नहीं दिखा सकते.जस्टिस कोहली ने बाबा रामदेव से पूछा कि आपने जो कोर्ट के खिलाफ किया है क्या वो सही है? इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि जज साहिबा, हमें इतना कहना है कि जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए हमने बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली है.
SC ने स्वामी रामदेव से पूछा कि आपने कहा था कि कुछ और भी दाखिल करना चाहते हैं, कुछ अतिरिक्त दाखिल किया गया ? इस पर रामदेव के लिए मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने अभी कुछ फाइल नहीं किया है, लेकिन हम सार्वजनिक माफी मांगना चाहते हैं.’
रामदेव और बालकृष्ण ने कोर्ट में क्या कहा ?
भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई के दौरान योग गुरु रामदेव ने उच्चतम न्यायालय से कहा, ‘मेरा किसी भी तरह से अदालत का अनादर करने का कोई इरादा नहीं है.योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने कहा कि वे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहते हैं.