नई दिल्ली, संसद परिसर में हुई धक्का-मुक्की के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मामला दर्ज होने के एक दिन बाद, सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस इस घटना में घायल 2 सांसदों के बयान दर्ज कर सकती है और विपक्षी नेता को पूछताछ के लिए भी बुला सकती है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस संसद सचिवालय को भी पत्र लिखकर उस क्षेत्र के CCTV फुटेज की मांग कर सकती है, जहां कथित घटना घटी थी.
राहुल गांधी के खिलाफ इन धाराओं में FIR
एक अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मामले को स्थानीय पुलिस से अपराध शाखा को सौंपने पर भी विचार कर सकते हैं. बता दें कि संसद मार्ग थाने में गुरुवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3 (5) (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के कुछ घंटों बाद ही गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. शिकायत में उन पर धक्का-मुक्की के दौरान हमला करने और उकसाने का आरोप लगाया गया है. इस धक्का-मुक्की में भाजपा के दो सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे.
घायल सांसदों के बयान ले सकती पुलिस
पुलिस सूत्र के अनुसार, अधिकारी राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं और घटना के गवाह रहे अन्य सांसदों के बयान भी दर्ज कर सकते हैं. पुलिस अधिकारियों की एक टीम अस्पताल में सारंगी और राजपूत से भी मुलाकात कर सकती है तथा आगे की जांच के लिए उनके बयान दर्ज कर सकती है. उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी ली जाएगी.
पार्टी सहयोगियों अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज के साथ भाजपा सांसद हेमंग जोशी गुरुवार को संसद मार्ग थाने गए और शिकायत दर्ज कराई. कांग्रेस ने इस दावे को दृढ़ता से खारिज करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को धक्का दिया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की की.
कांग्रेस ने भी मामले में शिकायत कराई दर्ज
कांग्रेस ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है. एक अधिकारी ने बताया कि दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी समेत कांग्रेस सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई.