Wednesday, December 18, 2024
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One Nation One Election: ‘एक देश-एक चुनाव’ विधेयक लोकसभा में स्वीकार, वोटिंग के बाद JPC को भेजा गया बिल, जानें पक्ष और विपक्ष में पड़े कितने वोट

नई दिल्ली, सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच मंगलवार को निचले सदन में पेश किया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ और उससे जुड़े ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024’ को निचले सदन में पुर:स्थापित करने के लिए रखा, जिनका विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध किया.

https://twitter.com/AHindinews/status/1868943944098443700

विधेयक के पक्ष में पड़े 269 वोट

सदन में मत विभाजन के बाद विधेयक को पुर:स्थापित कर दिया गया. विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट, जबकि विरोध में 198 वोट पड़े. इसके बाद मेघवाल ने ध्वनिमत से मिली सदन की सहमति के बाद ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024’ को भी पेश किया. दोनों विधेयकों को पुर:स्थापित किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोपहर करीब 1 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. नए संसद भवन में पहली बार किसी विधेयक पर मत विभाजन हुआ और यह भी पहली बार था कि इलेक्ट्रॉनिक मत विभाजन हुआ.

https://twitter.com/AHindinews/status/1868932971555909830

विपक्षी दलों के विरोध के बीच अमित शाह ने कही ये बात

विधेयक पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए विधेयक आया था, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं मंशा जताई थी कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के विचार के लिए भेजा जाना चाहिए.

https://twitter.com/AHindinews/status/1868927284750827602

विपक्षी दलों ने विधेयक को संविधान के मूल ढांचे पर हमला बताया

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है तथा देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है. उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए. जबकि कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से संबंधित प्रस्तावित विधेयक राज्यों की शक्तियों को छीनने वाला नहीं है, बल्कि यह विधेयक पूरी तरह संविधान सम्मत है.

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