Monday, March 9, 2026
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Om Birla के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगा फैसला, कितने वोट की जरूरत, समझिए पूरा नंबर गेम

Om Birla को लोकसभा अध्यक्ष पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज विचार होगा। प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। इसके बाद चर्चा और मतदान होगा। हालांकि सदन में संख्या बल सरकार के पक्ष में होने से प्रस्ताव के पारित होने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है।

Om Birla No Confidence Motion: संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सोमवार को लोकसभा ओम बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए नोटिस पर विचार करेगी. संसद के वर्तमान बजट सत्र का दूसरा चरण आज आरंभ हो रहा है और इसके पहले दिन की कार्यवाही में ही इस विषय को सूचीबद्ध किया गया है.

50 सदस्यों का समर्थन जरूरी

पीठासीन सभापति द्वारा बुलाए जाने पर सदन के 50 सदस्यों को नोटिस के समर्थन में खड़ा होना होगा और फिर प्रस्ताव सदन के विचार के लिए स्वीकृत माना जाएगा. इसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान होगा. यदि 50 सदस्य नोटिस के समर्थन में खड़े नहीं होते हैं, तो प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है.

प्रस्ताव का पराजित होना लगभग तय

सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने लोकसभा सदस्यों को इस मुद्दे पर विचार के समय सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है. सदन में संख्या बल सरकार के पक्ष में काफी अधिक है, जिससे यह लगभग तय माना जा रहा है कि प्रस्ताव पराजित हो जाएगा.

बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस के 3 सदस्य मोहम्मद जावेद, के. सुरेश और मल्लू रवि सदन की अनुमति मांगेगे. कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन मिलने के बाद वे यह प्रस्ताव सदन में चर्चा और मतदान के लिए रखेंगे.

लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति को लेकर ये नियम

संविधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष नोटिस पर विचार किए जाने के दौरान सदन में उपस्थित रह सकते हैं. वह प्रस्ताव पर अपना पक्ष रख सकते हैं और मतदान भी कर सकते हैं, लेकिन जब इस विषय पर चर्चा होगी तब वे कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकते. बिरला संभवतः सत्तापक्ष की प्रमुख पंक्तियों में बैठ सकते हैं, हालांकि नियम इस बारे में स्पष्ट नहीं हैं.

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Premanshu Chaturvedi
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