उत्तर प्रदेश। रामपुर जिले की एमपी-एमएलए अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में पूर्व सांसद और भाजपा नेता जया प्रदा के खिलाफ सोमवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश शोभित बंसल ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 21 अक्टूबर तय की है। जया प्रदा के खिलाफ 2019 में स्वार थाने में मामला दर्ज किया गया था और वह पिछली कुछ सुनवाइयों में अदालत में पेश नहीं हो रही थीं। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने कहा कि अदालत ने जयाप्रदा को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन जब वह हाजिर नहीं हुई तो अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुई समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद जया प्रदा ने सपा नेता मोहम्मद आजम खां के खिलाफ चुनाव लड़ा था मगर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था।