Maharashtra New Year Party Guidelines: महाराष्ट्र भर में नए साल की पूर्व संध्या के जश्न को देखते हुए राज्य सरकार ने रेस्टोरेंट्स, होटल, ऑर्केस्ट्रा बार और पब जैसे प्रतिष्ठानों को 1 जनवरी की सुबह 5 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी है. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि गृह विभाग ने मंगलवार देर रात एक स्थायी आदेश जारी किया है जिसके तहत मनोरंजन और आतिथ्य से जुड़े प्रतिष्ठानों को संचालन का समय बढ़ाने की अनुमति दी गई है.
अधिकारी के अनुसार, यह आदेश भविष्य में क्रिसमस की पूर्व संध्या (24 दिसंबर की रात), क्रिसमस (25 दिसंबर की रात) और नववर्ष की पूर्व संध्या (31 दिसंबर की रात) पर लागू रहेगा क्योंकि होटल और रेस्तरां संघ हर साल इस तरह की अनुमति के लिए अनुरोध करते हैं. कई बार प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण स्वीकृति में देरी हो जाती थी.
इन शर्तों का करना होगा पालन
इन प्रतिष्ठानों को इन विशिष्ट अवसरों पर सुबह 5 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी, उन्हें कुछ विशेष शर्तों और नियमों का पालन भी करना होगा. शर्तों के अनुसार, प्रतिष्ठान मालिक अपने परिसर के अंदर और बाहर निजी सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करेंगे ताकि कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याएं उत्पन्न नहीं हों. किसी भी समस्या की स्थिति में व्यवसाय मालिक या लाइसेंसधारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.
किन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी छूट
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि समय में छूट केवल परिसर के उपयोग के लिए है. ध्वनि और संगीत प्रणाली के उपयोग संबंधी मौजूदा नियम लागू रहेंगे जिनमें सुप्रीम कोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट द्वारा जारी सभी निर्देश शामिल हैं. समय विस्तार केवल उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जो भवन परिसर और बंद स्थानों में संचालित होते हैं. खुले स्थानों वाले प्रतिष्ठानों पर यह लागू नहीं होगा.
आदेश में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले गृह विभाग ने पुलिस विभाग को नए साल की पूर्व संध्या के जश्न के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त निगरानी रखने का निर्देश दिया है.




