Naresh Meena Bail News : देवली-उनियारा से उपचुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याक्षी नरेश मीणा को आगजनी प्रकरण में 8 महीने बाद राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण भटनागर ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए नरेश मीणा की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। हालांकि इससे पहले नरेश मीणा को थप्पड़कांड मामले में जमानत मिल चुकी है।
हाईकोर्ट में जमानत याचिका स्वीकार.! फ़ाइनली नरेश भाई का वनवास खत्म हुआ.! अब सोमवार को स्वागत की तैयारियाँ शुरू करो.! #इंक़लाब_ज़िंदाबाद#सत्यमेव_जयते@NareshMeena__ @manojmeena#शेर_ए_नरेश_मीणा @MadanMohanMINA @AbrarMalarana@jpsawaimadhopur @JavanSinghMeena pic.twitter.com/zPG2Fzz41P
— suman (@suman_pakad) July 11, 2025
8 महीने के बाद नरेश मीणा को मिली रिहाई
बता दें कि नरेश मीणा पिछले करीब 8 महीनों से न्यायिक हिरासत में थे। उन्हें 13 नवंबर 2024 को समरावता गांव से गिरफ्तार किया गया था और तभी से वे जेल में बंद थे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नरेश मीणा सोमवार को टोंक जिला जेल से रिहाई तय है।
यह जमानत नगरफोर्ट थाने में दर्ज FIR 167/24 के तहत आगजनी और उपद्रव के मामले में दी गई है। नरेश मीणा की ओर से एडवोकेट फतेहराम मीणा ने हाईकोर्ट में पैरवी की। नरेश मीणा की जमानत याचिका पर उनके वकील फतेहराम मीणा ने हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी की।

समरावता में जश्न का माहौल
सरपंच संघ अध्यक्ष मुकेश मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है और सोमवार को वे रिहा होंगे। जेल से बाहर आने के बाद नरेश सबसे पहले समरावता गांव आएंगे, जहां समर्थक उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद वे अपने गृह जिले बारां जाएंगे। नरेश मीणा की रिहाई को उनके समर्थक जश्न का माहौल है और कई जगहों पर उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं।