Tahawwur Rana extradition: मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा का आखिरी दाव भी फेल हो गया है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी. राणा (64) वर्तमान में लॉस एंजिलिस के ‘मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर’ में बंद है. उसने अमेरिका के शीर्ष अदालत के एसोसिएट जस्टिस और नौवें सर्किट के सर्किट जस्टिस के समक्ष रोक लगाने की आपात अर्जी दायर की थी.
तहव्वुर राना ने सुप्रीम कोर्ट ने दी ये दलील
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में तहव्वुर राणा ने तर्क दिया था कि भारत को उसका प्रत्यर्पण अमेरिकी कानून और यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन है,”क्योंकि यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि यदि उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया तो याचिकाकर्ता को यातना दिए जाने का खतरा होगा.”
याचिका में कहा गया-”इस मामले में प्रताड़ित किए जाने की संभावना और भी अधिक है, क्योंकि याचिकाकर्ता मुंबई हमलों में आरोपी पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है.” याचिका में यह भी कहा गया है कि उसकी ‘गंभीर चिकित्सा स्थिति’ के कारण उसे भारतीय हिरासत केंद्रों में प्रत्यर्पित करना इस मामले में ‘वास्तव में’ मौत की सजा है.
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर 6 मार्च 2025 को जारी एक नोट में कहा गया है, ”अर्जी. न्यायाधीश (एलेना) कगन द्वारा अस्वीकार की गई.” यह अर्जी अमेरिका की शीर्ष अदालत की एसोसिएट जस्टिस एलेना कगन के समक्ष पेश की गई थी.