नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने शिक्षक भर्ती मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की CBI जांच का निर्देश देने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी. शीर्ष अदालत राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
पीठ ने मामले पर क्या कहा ?
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर 6 मई को सुनवाई करेगी.पीठ ने कहा,”हम उस निर्देश पर रोक लगाएंगे जिसमें कहा गया है कि CBI राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी.”
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया था ये आदेश
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि CBI अवैध नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद के सृजन को मंजूरी देने में शामिल राज्य सरकार के अधिकारियों की भूमिका के संबंध में आगे की जांच करेगी.उच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो CBI इसमें शामिल ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी.
आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर अपनी अपील में कहा कि उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों को ‘‘मनमाने ढंग से’’ रद्द कर दिया.