Monday, February 9, 2026
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Unnao Rape Case : कुलदीप सिंह सेंगर को उच्च न्यायालय से बड़ा झटका, हाई कोर्ट को तीन महीने में फैसला करने के निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली याचिका पर तय तारीख से पहले सुनवाई करने और तीन महीने में फैसला देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सजा निलंबन से इनकार के खिलाफ सेंगर की याचिका पर विचार करने से भी मना कर दिया।

Unnao Rape Case : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में, भाजपा के निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्धारित तारीख से पहले सुनवाई करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इस पर तीन महीने के भीतर फैसला सुनाया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने उच्च न्यायालय के 19 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली सेंगर की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि पीड़ित परिवार द्वारा दायर की गई अपील, यदि कोई हो, पर भी सेंगर की याचिका के साथ उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए।

उन्नाव मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त

पीठ सेंगर की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उक्त याचिका में, उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें मामले में 10 साल की जेल की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान, प्रधान न्यायाधीश ने पीड़ित के वकील द्वारा मामले के बारे में मीडिया में बयान देने को लेकर नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, ‘‘हम किसी अलग-थलग जगह पर नहीं बैठे हैं। हम जानते हैं कि बाहर ‘मीडिया ट्रायल’ चल रहा है।’’ उन्होंने कहा कि वह अदालत के बाहर किसी भी तरह की ‘‘समानांतर सुनवाई’’ को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

मामले में, निचली अदालत ने 13 मार्च 2020 को सेंगर को 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत ने कहा था कि परिवार की आजीविका चलाने वाले एकमात्र व्यक्ति की हत्या को लेकर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। दुष्कर्म पीड़िता के पिता को सेंगर के इशारे पर शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की बर्बरता के कारण 9 अप्रैल 2018 को हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। सेंगर ने 2017 में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था।

निचली अदालत ने पीड़िता के पिता की मृत्यु के मामले में आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत हत्या के आरोप में दोषी नहीं करार दिया, बल्कि आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए अधिकतम सजा सुनाई। दुष्कर्म के मुख्य मामले में, दिसंबर 2019 के फैसले के खिलाफ सेंगर की अपील उच्च न्यायालय में लंबित है। उक्त निर्णय में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, साथ ही पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े मामले में अपील उच्च न्यायालय में लंबित है। उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर 2025 को सेंगर की सजा दुष्कर्म मामले में उसकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली उसकी अपील के लंबित रहने तक निलंबित कर दी थी। वहीं, उच्चतम न्यायालय ने 29 दिसंबर को निलंबन पर रोक लगा दी।

Mukesh Kumar
Mukesh Kumarhttps://jagoindiajago.news/
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