Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) द्वारा आयोजित रैली के दौरान मची भगदड़ के मामले में गिरफ्तार पार्टी के 2 पदाधिकारियों को अदालत ने मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. गत 27 सितंबर को करूर में रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 60 अन्य घायल हो गए थे.
टीवीके प्रदेश महासचिव और उप महासचिव के भी FIR में नाम
पुलिस ने बताया कि टीवीके के करूर पश्चिम जिला सचिव वी पी मथियालगन और करूर मध्य जिला सचिव कासी पौनराज प्राथमिकी में नामजद थे और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. टीवीके प्रदेश महासचिव बस्सी आनंद और उप महासचिव निर्मल कुमार का भी नाम प्राथमिकी में है, लेकिन उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.
इन धाराओं में दर्ज किया मामला
आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), धारा 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), धारा 125 (दूसरों के जीवन को खतरे में डालना) और धारा 223 (आदेश की अवज्ञा) शामिल हैं.
गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने 27 सितंबर को करूर में टीवीके प्रमुख विजय की रैली के दौरान मची कथित भगदड़ की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है.