रांची, झारखंड उच्च न्यायालय ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को जमानत दे दी.अदालत ने सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 जून को सुरक्षित रख लिया था.
सोरेन के वकील ने दी यह जानकारी
सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने पीटीआई से कहा,’सोरेन को जमानत दे दी गई है.अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया,वह दोषी नहीं हैं और जमानत पर रिहा किए जाने दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है.’
ED ने किया जमानत का विरोध
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था.सोरेन (48) वर्तमान में बिरसा मुंडा जेल में हैं.सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील एसवी राजू ने दलील दी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है,तो वह इसी तरह का अपराध फिर करेंगे.