Wednesday, December 25, 2024
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Jaipur Tanker Blast Accident: सुरक्षित बचकर निकला टैंकर चालक पुलिस के सामने पेश, अब SIT करेगी पूछताछ, हादसे के बाद फोन कर लिया था बंद

जयपुर में गैस टैंकर हादसे में सुरक्षित बचकर भागा टैंकर चालक जयवीर सोमवार को पुलिस के सामने पेश हुआ. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि घटना की जांच कर रहा SIT जयवीर से पूछताछ करेगी.

हादसे के समय सुरक्षित बच निकला था टैंकर चालक

उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला जयवीर हादसे के समय टक्कर से होने वाले नुकसान को भांपते हुए समय रहते ही गैस टैंकर से निकल गया था. LPG से भरे टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी, जिससे टैंकर के ‘नोजल’ टूट गए और उनसे गैस का रिसाव होने लगा. गैस रिसाव से लगी भीषण आग ने आसपास के 35 से अधिक वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया.

हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत

हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है. SMS अस्पताल में 18 घायलों का इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है.पुलिस के मुताबिक, जयवीर ने घटना के बाद दिल्ली में रहने वाले गैस टैंकर मालिक अनिल पंवार को फोन किया और फिर अपना फोन बंद कर लिया.

कैसे बचाई टैंकर चालक ने अपनी जान

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) अमित कुमार ने कहा, ”हम टैंकर चालक को तुरंत दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ट्रक चालक ने उसके वाहन को टक्कर मारी थी. जब टैंकर चालक ने देखा कि वाहन के नोजल टूट गए, तो उसे लगा कि विस्फोट हो सकता है, क्योंकि अन्य चालक अपने वाहन चालू कर रहे थे. इसके बाद वह अपनी जान बचाने के लिए घटनास्थल से भाग गया.”

SIT करेगी मामले में पूछताछ

मामले में विस्फोट वाले दिन यानी 20 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी और अब टैंकर चालक से पूछताछ की जा रही है. कुमार के अनुसार, टैंकर से टकराने वाले ट्रक के चालक की विस्फोट में मौत हो गई. उन्होंने बताया कि जयवीर सोमवार को पुलिस के सामने पेश हुआ. मामले की जांच कर रही SIT जयवीर, पंवार और टैंकर कंपनी से वाहन की स्थिति और चालक के कामकाजी इतिहास के बारे में पूछताछ करेगी. उन्होंने बताया कि जयवीर दुर्घटनास्थल पर मौजूद 9 चालकों में से एक था, जो बचकर निकलने में कामयाब रहे.

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया है मामला

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से मौत का कारण बनना और जान को खतरे में डालकर चोट पहुंचाना शामिल है. राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और राज्य एवं केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी, 2025 को होगी.

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