Rajasthan Politics: राजस्थान में कांग्रेस के 2 मौजूदा विधायकों को बुधवार को जयपुर कि जिला अदालत ने 1-1 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने लाडनूं विधायक मुकेश भाकर और शाहपुरा विधायक मनीष यादव को रास्ता अवरुद्ध करने और कानून के खिलाफ एकत्रित होने का दोषी माना है. कोर्ट ने मामले पर आज सुनवाई करते हुए सजा सुनाई. कोर्ट ने इस मामले में 9 लोगों को दोषी माना है. जिनमें झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी भी शामिल हैं.
क्या है पूरा मामला ?
मामला साल 2013 का है जब राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान JLN मार्ग पर जाम लगाया गया था. प्रदर्शन छात्र राजनीति से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर था. इसमें स्टूडेंट ने सड़क पर बैठकर ट्रैफिक जाम कर दिया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और धारा 143, 341 सहित अन्य धाराओं में चालान पेश किया था. कोर्ट ने इस मामले में सभी 9 आरोपियों को रास्ता रोकने और कानून विरुद्ध जमावड़ा करने का दोषी पाया गया. सभी को 1-1 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया है.
विधायकी को नहीं कोई खतरा
हालांकि सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत भी दे दी है. सभी आरोपी सजा को स्थगित करने के लिए 1 महीने में हाईकोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं. साथ ही कांग्रेस के दोनों विधायकों की विधानसभा सदस्यता को इस सजा से कोई खतरा नहीं है. कानून के अनुसार 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर ही विधायकों और सांसदों की सदस्यता कैंसिल की जाती है.
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