Swami Avimukteshwaranand Case: बटुकों के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. हाईकोर्ट के सूत्रों ने बताया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका ‘कोर्ट नंबर 72’ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गयी है.
बटुकों की मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंपी
इस बीच, सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी-झूंसी) विमल किशोर मिश्रा ने बताया कि कथित पीड़ित बटुकों का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है और रिपोर्ट सीलबंद लिफाफा में जांच अधिकारी को सौंप दी गई है. हालांकि, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट की विषयवस्तु पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि सीलबंद लिफाफे में मेडिकल रिपोर्ट अदालत के समक्ष रखी जाएगी.
पॉक्सो अदालत ने मामला दर्ज करने के दिए थे आदेश
गौरतलब है कि 21 फरवरी को आशुतोष ब्रह्मचारी के आवेदन पर एक विशेष पॉक्सो अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बटुकों के साथ यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए झूंसी थाने के प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.
आशुतोष ब्रह्मचारी ने बुधवार को कथित पीड़ित बटुकों को मीडिया के समक्ष पेश किया था. एक बटुक ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी पर यौन शोषण करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.




