वाराणासी कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में फैसला सुनाया है इस फैसले मे ज्ञानवापी मस्जिद में ASI के सर्वे को मंजूरी मिल गई है, शुक्रवार को वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है इससे पहले 14 जुलाई को करीब डेढ़ घंटे तक हुई बहस के बाद जिला जज डॉ. अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी केस में वजूस्थल को छोड़कर परिसर के सर्वे वाली याचिका पर आज वाराणासी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूल वाद में ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से रडार तकनीक से सर्वे कराने के आवेदन को मंजूर कर लिया है ASI को 4 अगस्त तक अपनी रिर्पोट देनी होगी इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कराने का विरोध किया था हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि "मुझे सूचित किया गया है कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वजू टैंक को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। मुझे लगता है कि सर्वेक्षण 3 से 6 महीने के भीतर पूरा किया जा सकता है।"