GST 2.0: रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और उपकरणों से लेकर वाहन तक लगभग 375 वस्तुएं सोमवार यानी 22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी. माल एवं सेवा कर (GST) में कटौती सोमवार यानी कल से ही लागू होने जा रही हैं. जीएसटी परिषद ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 22 सितंबर (नवरात्रि के पहले दिन) से GST दरें कम करने का फैसला किया है.
GST होंगे केवल 2 स्लैब
22 सितंबर से जीएसटी में 2 स्लैब होंगे. अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 5 और 18 प्रतिशत का कर लगेगा. विलासिता की वस्तुओं के लिए कर की दर 40 प्रतिशत होगी। वहीं तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर 28 प्रतिशत कर के साथ उपकर लगेगा. अभी जीएसटी के चार 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के स्लैब हैं. इसके अलावा, लक्जरी सामान और अहितकर वस्तुओं पर अतिरिक्त उपकर भी लगता है. अभी 12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आने वाले लगभग 99 प्रतिशत सामान पर अब 5 प्रतिशत का कर लगेगा. इस बदलाव से 28 प्रतिशत कर स्लैब में आने वाले 90 प्रतिशत उत्पाद 18 प्रतिशत के स्लैब में आ जाएंगे.
घी, पनीर से लेकर इन चीजों के दाम हो जाएंगे कम
घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर (एसी), वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे. GST में बदलाव को देखते हुए रोजरर्मा के उपभोग का सामान बनाने वाली (FMCG) कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है.
सस्ती दवाएं, सीमेंट के दाम भी हो जाएंगे कम
अधिकांश दवाओं और फॉर्मूलेशन और ग्लूकोमीटर और डायग्नॉस्टिक किट जैसे मेडिकल उपकरणों पर GST दर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को दवाएं सस्ती मिलेंगी. सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे घर बनाने वालों को भी फायदा होगा. सरकार ने पहले ही दवा दुकानों को जीएसटी में कटौती के लाभ को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में बदलाव करने या कम कीमत पर दवाएं बेचने का निर्देश दिया है.
वाहन खरीदारों को होगा सबसे ज्यादा फायदा
GST दर में कटौती से सबसे बड़ा फायदा वाहन खरीदारों को होगा, क्योंकि छोटी और बड़ी कारों पर कर दरें क्रमशः 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कर दी गई हैं. कई कार कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है.
रोजमर्रा काम आने वाली चीजों के दाम हो जाएंगे कम
सेवाओं की बात करें तो, स्वास्थ्य क्लब, सैलून, नाई की दुकान, फिटनेस सेंटर, योग आदि सौंदर्य और फिटनेस सेवाओं पर GST को इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के साथ 18 प्रतिशत से घटाकर, बिना कर क्रेडिट के 5 प्रतिशत कर दिया गया है. बालों में लगाने वाले तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा के सामान भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इन पर टैक्स कर दर 12/18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं. टेलकम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, ऑफ्टरशैव लोशन जैसी अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी कम हो सकती हैं, क्योंकि इन पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गया है।
GST सुधारों से अर्थव्यवस्था में आएंगे 2 लाख करोड़ रुपये
पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि GST सुधारों से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपये आएंगे, जिससे लोगों के पास कर के रूप में जाने वाला पैसा बचेगा.
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