Pawan Singh: वाराणसी की एक अदालत ने एक स्थानीय होटल व्यवसायी की शिकायत पर कैंटोनमेंट थाने को भोजपुरी फिल्म अभिनेता-गायक पवन सिंह और तीन अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय की अदालत ने व्यवसायी विशाल सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद 13 अगस्त को आदेश पारित किया.
क्या है पूरा मामला ?
विशाल सिंह के वकील आशीष सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल को 2018 की फिल्म ‘बॉस’ में निवेश के नाम पर ठगा गया. वकील के अनुसार, विशाल सिंह की मुलाकात 2017 में मुंबई के फिल्म निर्देशक प्रेम शंकर राय से हुई थी, जिसके बाद उन्हें इस फिल्म से जुड़े कई लोगों से मिलवाया गया. आरोप है कि सिंह को मुनाफे का वादा करके फिल्म में निवेश करने के लिए राजी किया गया था, और उन्हें मनाने के लिए पवन सिंह के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई थी.
पवन सिंह ने दी जान से मारने की धमकी
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने अपनी और अपने भाई की कंपनी से लगभग 32.60 लाख रुपये अलग-अलग खातों में जमा किए. जुलाई 2018 में, उसे फिल्म का निर्माता घोषित किया गया और मुनाफे का 50 प्रतिशत देने का आश्वासन दिया गया, बाद में उसने इस फिल्म में 1.25 करोड़ रुपये और निवेश किए।
आरोप है कि फिल्म रिलीज़ होने के बावजूद, सिंह को कथित तौर पर मुनाफे का उनका हिस्सा नहीं दिया गया. जब उसने अपना बकाया मांगा, तो अभिनेता पवन सिंह ने उसे जान से मारने की धमकी दी.
अदालत ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का दिया निर्देश
शिकायतकर्ता ने कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन और पुलिस आयुक्त से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर, उसने अदालत का रुख किया. अदालत ने पुलिस को पवन सिंह और तीन अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया.