Saturday, August 23, 2025
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Tejashwi Yadav FIR : बिहार चुनाव से पहले मुश्किल में फंसे तेजस्वी यादव, पुलिस ने दर्ज की FIR, पीएम मोदी पर की थी अभद्र टिप्पणी

शाहजहांपुर पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला भाजपा नगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ। तेजस्वी की टिप्पणी राजद के सोशल मीडिया अकाउंट से की गई थी। उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 353(2) और 197(1)(ए) के तहत केस दर्ज किया गया है।

Tejashwi Yadav FIR : शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जिला पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को इस जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह प्राथमिकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की तहरीर पर दर्ज की गई है।

क्या लगे हैं तेजस्वी यादव पर आरोप

पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने बताया कि शिकायत के आधार पर शुक्रवार को सदर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया, शिकायत में शिल्पी गुप्ता ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ तेजस्वी यादव की अशोभनीय टिप्पणी से देश की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। प्राथमिकी में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर की गई इस टिप्पणी से आम जनता के साथ-साथ भाजपा कार्यकर्ताओं में भी रोष फैल गया है और तेजस्वी यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

गुप्ता के अनुसार यह टिप्पणी राजद के आधिकारिक सोशल मीडिया खाते से की गई थी, जिसमें लिखा गया था, आज वोट चोर बिहार के गया में आएगा और बिहारियों के सामने झूठ पर झूठ बोलेगा। तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2) (अफवाह फैलाना) और 197(1)(ए) (तस्वीर के माध्यम से आरोप लगाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

महाराष्ट्र पुलिस ने दर्ज FIR

इसी बीच, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भी भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे की शिकायत पर यादव के खिलाफ एक अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि गढ़चिरौली में दर्ज प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 356 (मानहानि), 352 (जानबूझकर अपमान करना जिससे शांति भंग हो), और 353 (सार्वजनिक रूप से शरारत फैलाने वाला बयान देना) के तहत दर्ज की गई है।

Mukesh Kumar
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