Wednesday, July 9, 2025
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Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने ED से ‘आप’ संयोजक केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा, पूर्व सीएम ने समन को दी थी चुनौती

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। केजरीवाल ने यह याचिका आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जारी समन को बरकरार रखने संबंधी सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की थी।

Excise Policy Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से बुधवार को जवाब मांगा जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में जारी समन को बरकरार रखने संबंधी सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

SC ने ईडी को नोटिस जारी किया

न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया और छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा। शुरुआत में ईडी के वकील ने याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि यह याचिका धारा 482 (उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति) सीआरपीसी याचिका की आड़ में दायर दूसरी पुनरीक्षण याचिका के रूप में थी, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उच्च न्यायालय ने ईडी के वकील से कहा कि वह अपने जवाब में प्रारंभिक आपत्ति सहित सभी आपत्तियों का उल्लेख करें और मामले की सुनवाई 10 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की। केजरीवाल ने 17 सितंबर 2024 के एक विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी है। इसके अलावा उन्होंने 20 दिसंबर 2024 के सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। इसमें उनके मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने से इनकार संबंधी मजिस्ट्रेट अदालत के 24 अक्टूबर के आदेश को बरकरार रखा गया था।

Mukesh Kumar
Mukesh Kumarhttps://jagoindiajago.news/
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