नई दिल्ली, 24 अप्रैल (भाषा) झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर उच्च न्यायालय फैसला नहीं सुना रहा है.
”28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था”
सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं सुनाया गया है.
झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सोरेन को 31 जनवरी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और पार्टी के वफादार एवं राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को राज्य की कमान सौंपी गई.ईडी ने इस मामले में 7 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था.
क्या है पूरा मामला ?
ईडी ”जाली/फर्जी दस्तावेजों की आड़ में नकली विक्रेता और खरीदार दिखाकर करोड़ों रुपये की जमीन का बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर करके कथित तौर पर भारी मात्रा में अपराधिक आय अर्जित करने’’ से जुड़े मामले की जांच कर रही है.