Sunday, December 22, 2024
Homeताजा खबरED समन केस में CM केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत, 15...

ED समन केस में CM केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत, 15 हजार के बॉन्ड पर मिली जमानत, आगे पेशी से छूट भी मिली

दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। यहां कोर्ट से केजरीवाल को 15 हजार रुपए मूल्य के जमानती बॉन्ड और एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के समन को दरकिनार करने के लिए ईडी द्वारा दायर दो मामलों में जमानत दे दी। जांच एजेंसी ने उन्हें जारी किए गए समन का अनुपालन न करने के आरोप वाली ईडी की शिकायतों पर राउज एवेन्यू कोर्ट (मजिस्ट्रेट कोर्ट) ने केजरीवाल को आज शनिवार को पेश होने को कहा था।

केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें 16 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर की हैं, जिसमें मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है। ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या 4-8 का पालन नहीं करने से संबंधित है।

गौरतलब है कि इससे पहले केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए थे। कोर्ट द्वारा सुनवाई में वर्चुअली जुड़ने का कारण पूछने पर केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र और विश्वास मत का हवाला देकर कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी में असमर्थता जताकर अगली तारीख देने की अपील की थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर अगली तारीख मिलती है तो वो खुद पेशी पर आएंगे। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख दे दी थी।

बता दें कि, ईडी ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कई बार समन जारी किए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए जिसके बाद ईडी ने अदालत में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने 7 फरवरी को अपनी सुनवाई के दौरान केजरीवाल को 17 फरवरी के लिए तलब किया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया ‘आप’ प्रमुख इसका अनुपालन करने के लिए ‘कानूनी रूप से बाध्य’ हैं। 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments