Friday, July 25, 2025
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US Birth Right Citizenship: अदालत से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने जन्म आधारित नागरिकता को समाप्त करने के आदेश को असंवैधानिक करार दिया

US Birth Right Citizenship: अमेरिका की संघीय अपील अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए जन्म आधारित नागरिकता खत्म करने के आदेश को असंवैधानिक करार दिया है। अदालत ने ट्रंप प्रशासन के उस फैसले पर रोक को बरकरार रखा, जो अवैध या अस्थायी रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों के बच्चों को नागरिकता देने से इनकार करता था। अब यह आदेश लागू नहीं हो सकेगा।

US Birth Right Citizenship: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने बुधवार को अपने एक फैसले में कहा कि जन्म आधारित नागरिकता को समाप्त करने संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आदेश असंवैधानिक है. अदालत ने साथ ही देशभर में ट्रंप के फैसले पर अमल पर रोक लगाने वाले अधीनस्थ अदालत के फैसले को बरकरार रखा.

ट्रंप प्रशासन के इस आदेश पर रहेगी रोक

यह फैसला ‘9वीं अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स’ के 3 न्यायाधीशों के पैनल ने सुनाया, इससे पहले न्यू हैम्पशायर के एक संघीय जज ने ट्रंप के आदेश पर रोक लगाई थी. अपील अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन पर उस आदेश को लागू करने पर रोक रहेगी जो अवैध रूप से या अस्थायी रूप से अमेरिका में रहने वाले लोगों के बच्चों को नागरिकता देने से इनकार करता है.

कोर्ट ने अपने फैसले में कही ये बात

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘डिस्ट्रिक कोर्ट ने सही निष्कर्ष निकाला है कि शासकीय आदेश की प्रस्तावित व्याख्या, जो अमेरिका में जन्मे कई लोगों को नागरिकता से वंचित करती है असंवैधानिक है. हम इससे पूरी तरह सहमत हैं.’ अदालत के फैसले पर फिलहाल ‘व्हाइट हाउस’ और न्याय मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है.

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Premanshu Chaturvedi
Premanshu Chaturvedihttp://jagoindiajago.news
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