Friday, August 22, 2025
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Supreme Court on Stray Dogs: ‘शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे’, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने पर पाबंदी

Supreme Court on Stray Dogs: नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को उनके क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। रेबीज संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को छोड़कर सभी को रिहा किया जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक, इसके लिए अलग स्थान तय होंगे।

Supreme Court on Stray Dogs: आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. शीर्ष अदालत ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं.

अदालत ने कहा है कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा. यहां तक कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा गया है, उन्हें तुरंत छोड़ा जाएगा. नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा. सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में ही रखा जाएगा.

सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह के भोजन के कारण कई घटनाएं घटित हुई हैं.

काम में बाधा डालने पर होगी सख्त कार्रवाई

कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर कोई पशु प्रेमी या अन्य व्यक्ति आवारा कुत्तों को पकड़ने के काम में बाधा डालता है , तो उस पर जुर्माना लगेगा और इसे अदालत के आदेश की अवमानना माना जाएगा.

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने कहा, ‘यह एक संतुलित आदेश है. कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को शामिल किया है. सभी राज्यों की सभी अदालतों में लंबित कुत्तों से जुड़े सभी मामलों को एक ही अदालत में लाया जाएगा. उन्होंने कहा है कि आम कुत्तों की नसबंदी की जाए और आक्रामक कुत्तों को बाड़ों/पशु आश्रयों में रखा जाए. कोर्ट ने कहा है कि MCD कुत्तों के लिए निर्धारित भोजन क्षेत्र बनाएगी.”

मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं: मेनका गांधी

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पशु अधिकार कार्यकर्ता और भाजपा नेता मेनका गांधी ने कहा, “मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं. कुत्तों के काटने के पीछे केवल स्थानांतरण और डर ही कारण हैं. रेबीज से संक्रमित कुत्तों को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है. जहां तक आक्रामक कुत्तों का सवाल है, तो यह अभी भी एक अस्पष्ट क्षेत्र है क्योंकि अदालत ने यह परिभाषित नहीं किया है कि आक्रामक कुत्ता क्या है. इसे परिभाषित करने की जरूरत है.”

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Premanshu Chaturvedi
Premanshu Chaturvedihttp://jagoindiajago.news
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