चंडीगढ़, दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह मंगलवार को 21 दिन की ‘फरलो पर जेल से बाहर आया.आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि फरलो की अवधि के दौरान राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा स्थित डेरा आश्रम में रहेगा.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा राम रहीम की ‘फरलो’ पर रिहाई की अपील के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की याचिका का निपटारा किए जाने के कुछ दिनों बाद उसे जेल से अस्थाई रूप से रिहा किया गया.हाईकोर्ट ने 9 अगस्त को कहा था कि डेरा प्रमुख की अस्थायी रिहाई के अनुरोध वाली याचिका पर सक्षम प्राधिकारियों को बिना किसी पक्षपात के विचार करना चाहिए.
21 जून को किया था फरलो पर रिहाई का अनुरोध
दुष्कर्म के दोषी राम रहीम ने इस साल जून में 21 दिन की फरलो पर रिहाई के अनुरोध को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था.उच्च न्यायालय ने 29 फरवरी को हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वह उसकी अनुमति के बगैर डेरा प्रमुख को और पैरोल न दे.
जनवरी में 50 दिन की पैरोल पर किया था रिहा
इससे पहले राम रहीम को 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था. वह अपनी 2 महिला अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के मामले में हरियाणा के रोहतक जिले की सुनरिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है.उसे और 3 अन्य को 2016 में एक पत्रकार की हत्या के 16 साल से अधिक पुराने मामले में भी दोषी करार दिया गया था.
मई में हाईकोर्ट ने 2002 में डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले की खराब और अस्पष्ट तरीके से जांच किए जाने का हवाला देते हुए राम रहीम और 4 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था.हत्या के करीब 20 साल पुराने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. राम रहीम को सह-अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था.