Delhi Red Fort Blast: दिल्ली पुलिस ने लाल किला के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और विस्फोटक अधिनियम के तहत FIR दर्ज की है. इस विस्फोट में 9 लोगों की मौत हुई है. दिल्ली पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है. राष्ट्रीय राजधानी में ‘हाई अलर्ट’ जारी कर दिया गया है और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, कोतवाली थाने में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्राथमिकी यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत दर्ज की गई है जो आतंकवादी हमले के लिए सजा और साजिश से संबंधित है.
धारा 16 और 18 में कितनी सजा का प्रावधान ?
धारा 16 के तहत आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर कम से कम 5 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास या मौत की सजा तक का प्रावधान है। वहीं, धारा 18 उन लोगों पर लागू होती है जो आतंकी कृत्यों की साजिश रचते हैं या प्रयास करते हैं, इसमें 5 से 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही, विस्फोटक अधिनियम (Explosives Act) की कई धाराएं भी जोड़ी गई हैं, जो विस्फोटकों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, परिवहन और आयात को नियंत्रित करती हैं। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 3 से 10 साल की सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

धमाके की 2 किलोमीटर तक सुनाई दी आवाज
अधिकारियों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और कई वाहन जलकर खाक हो गए. जबकि कई गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका इतना ज़ोरदार था कि कई मिनट तक उन्हें कुछ भी साफ़ सुनाई नहीं दे रहा था. उन्होंने बताया कि तेज़ धमाके की आवाज़ आईटीओ तक यानि करीब 2 किलोमीटर तक लोगों को सुनाई दी.





