Saturday, December 13, 2025
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Air Pollution: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से फिर बिगड़े हालात, AQI 400 के पार पहुंचा, ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू, जानें किन गतिविधियों पर रहेगा बैन

Delhi NCR Pollution: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद GRAP-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार शनिवार सुबह 10 बजे AQI बढ़कर 401 हो गया। इसके तहत कक्षा 5 तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी और निर्माण व विध्वंस कार्यों पर रोक रहेगी।

Grap 3 in Delhi NCR: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-NCR (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’(GRAP) के तीसरे चरण के तहत सख्त प्रतिबंध शनिवार को लागू किए, जिनमें 5वीं कक्षा तक के विद्यालयों में पढ़ाई ‘हाइब्रिड मोड’ में कराया जाना और निर्माण एवं विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाना शामिल हैं. आयोग ने यह कदम मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच प्रदूषण स्तर में काफी बढ़ोतरी होने के बीच उठाया है.

औसत AQI 401 हो गया

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 349 था, लेकिन ‘ हवा की धीमी गति, स्थिर वातावरण, मौसम संबंधी प्रतिकूल स्थितियों और प्रदूषकों के फैलाव की कमी के कारण’ यह शनिवार सुबह 10 बजे तक बढ़कर 401 हो गया.

GRAP3 की पाबंदिया की लागू

इसमें कहा गया है कि वायु गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति को देखते हुए और क्षेत्र में स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए CAQM ग्रैप उप-समिति ने फैसला किया है कि वायु गुणवत्ता के गंभीर स्तर को देखते हुए ग्रैप के तीसरे चरण के उपाय तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं. बयान में कहा गया है कि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पहले से ही लागू ग्रैप के पहले एवं दूसरे चरण के तहत लागू उपायों के अतिरिक्त हैं.

GRAP 3 में किन गतिविधियों पर रहेगी रोक

तीसरे चरण के प्रतिबंधों में गैर-जरूरी निर्माण, विध्वंस कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन गतिविधियों पर रोक शामिल है. दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में BS 3 के पेट्रोल संचालित और BS 4 के डीजल संचालित चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है.

इसमें दिल्ली में डीजल से संचालित पुराने मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध भी शामिल है, जबकि 5वीं कक्षा तक के विद्यालयों में ‘हाइब्रिड मोड’ (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों) में पढ़ाई कराई जाएगी और दिल्ली-NCR में कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं.

कितने AQI पर लागू होता है GRAP 3

गौरतलब है कि सर्दियों के दौरान, दिल्ली-NCR क्षेत्र में ग्रैप के तहत प्रतिबंध लागू करने के लिए वायु गुणवत्ता को 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है. AQI जब 201 से 300 के बीच होता है तब पहले चरण की पाबंदियां लगाई जाती हैं जबकि AQI के 301 से 400 के बीच रहने पर दूसरे, 401 से 450 के बीच रहने पर तीसरे तथा AQI के 450 से अधिक होने पर चौथे चरण के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं.

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Premanshu Chaturvedi
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