नई दिल्ली, दिल्ली शराब घोटाले में आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी,कोर्ट के फैसले के बाद आज उन्हें रिहा किया जाएगा.सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गया है.कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत की शर्तें तय कीं
कोर्ट ने लगाई ये शर्तें
अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को बुधवार को निर्देश दिया कि वह आबकारी ‘‘घोटाला’’ मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें या गवाहों को प्रभावित न करें.न्यायाधीश ने संजय सिंह को पासपोर्ट जमा कराने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर जाने से पहले अपने यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित करने और अपने फोन की ‘लोकेशन’ हमेशा चालू रखने का भी निर्देश दिया.सिंह के वकील ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया कि नेता की पत्नी इस मामले में आरोपी की जमानतदार होंगी.वकील ने अदालत से कहा,”मैं (सिंह) संसद का सदस्य हूं.मेरे भागने का कोई जोखिम नहीं है.”न्यायाधीश ने आरोपी को 2 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया.