Friday, November 15, 2024
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Delhi Excise Policy Case: क्या केजरीवाल आएंगे तिहाड़ जेल से बाहर ?,दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा जमानत पर फैसला

नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर आज आदेश पारित कर सकता है जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और जमानत की मांग की है.

दोपहर 2.30 बजे तक सुनाया जा सकता आदेश

केजरीवाल के अधिवक्ता ने इस बारे में स्पष्टता जाननी चाही कि आदेश कब तक पारित होने की उम्मीद है तो न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि आदेश सोमवार दोपहर 2.30 बजे सुनाया जा सकता है.

कोर्ट ने 17 जुलाई को आदेश रख लिया था सुरक्षित

उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से उपजे भ्रष्टाचार मामले में CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 17 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.इसके अलावा, अदालत ने केजरीवाल और CBI के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 29 जुलाई को आप नेता की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था.

केजरीवाल के वकील ने दी थी ये दलील

गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए केजरीवाल के वकील ने दलील दी थी कि यह एक इंश्योरेंस अरेस्ट है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह जेल में रहें.केजरीवाल के वकील ने दलील दी थी कि CBI उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी और उनके पास उन्हें हिरासत में लेने के लिए कोई सामग्री नहीं थी और घटनाओं के अनुक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें जेल में ही रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था.

CBI ने केजरीवाल की दलीलों का किया था विरोध

CBI के वकील ने केजरीवाल की दोनों दलीलों का विरोध किया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट कहना अनुचित है और उन्होंने कहा कि वह आबकारी घोटाले के सूत्रधार थे और अपराध में उनकी संलिप्तता साबित के लिए सबूत मौजूद हैं.

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को मिली थी अंतरिम जमानत

केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था जहां पर वह पहले ही ईडी द्वारा दर्ज धनशोधन के मामले में न्यायिक हिरासत में थे.मुख्यमंत्री को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और सुनवाई अदालत ने 20 जून को उन्हें धनशोधन के मामले में जमानत दे दी थी.हालांकि,अदालत के फैसले पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी.केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई को धनशोधन के मामले में अंतरिम जमानत दी थी.

विवादास्पद आबकारी नीति को 2022 में रद्द कर दिया गया था.इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस नीति को बनाये जाने एवं इसे लागू करने में हुई कथित अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच CBI को सौंप दी थी.सीबीआई और ईडी के मुताबिक लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से आबकारी नीति में बदलाव कर अनियमितता की गई.

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