नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को अंतरिम जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया.विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह उन्हें अंतरिम जमानत देने का उचित समय नहीं है.
कविता ने अदालत ने किया था ये आग्रह
कविता ने अदालत से अंतरिम जमानत दिए जाने का आग्रह करते हुए कहा था कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के ‘‘नैतिक और भावनात्मक समर्थन’’ की जरूरत है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस दलील का विरोध करते हुए दावा किया कि कविता ने मामले में सबूत नष्ट किए और गवाहों को प्रभावित किया.
ED ने कविता पर लगाया ये आरोप
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कविता उस ‘साउथ ग्रुप’ की प्रमुख सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है.
बता दें कि कविता (46) को बीआरएस समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया गया था.इसके बाद उन्हें अगले दिन 7 दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया.बाद में हिरासत में पूछताछ के लिए यह अवधि 3 दिन और बढ़ा दी गई. कविता को पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.