गुजरात। गुजरात में सूरत शहर की एक अदालत ने 2 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में 23 वर्षीय एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनायी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शकुंतला सोलंकी ने युसूफ इस्माइल को मौत की सजा सुनायी और राज्य सरकार से पीड़िता के परिजन को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने को भी कहा।
इस्माइल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 376 (दुष्कर्म) और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोपी को मौत की सजा सुनाये जाने का अनुरोध किया था और दावा किया था कि यह दुर्लभ में दुर्लभतम मामला है। यह घटना सूरत के सचिन औद्योगिक क्षेत्र में कपलेठा गांव की है। आपको बता दें इस्माइल, पीड़िता के पिता का मित्र था। 27 फरवरी को इस्माइल बच्ची को एक नजदीकी दुकान पर यह लालच देकर ले गया कि वह उसे खाने-पीने की चीजें दिलाएगा। इसके बाद उसने बच्ची से दुष्कर्म किया फिर चाकू से उसकी हत्या कर दी। शव को एक खेत में फेंकने के बाद इस्माइल फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने अगले ही दिन उसे गिरफ्तार कर लिया।