नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने यहां आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत मंगलवार को दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी.ईडी एवं सीबीआई मामलों से संबंधित विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता की हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी.उन्हें पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर अदालत में पेश किया गया था.
अंतरिम जमानत अर्जी भी की थी खारिज
न्यायाधीश ने सोमवार को यह कहते हुए कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था कि प्रथम दृष्टया उन्होंने न केवल सबूत नष्ट किया बल्कि उन्होंने गवाहों को प्रभावित भी किया और यदि उन्हें राहत दी जाती है तो इस बात की ‘पूरी संभावना’ है कि वह ऐसा करती रहेंगी.
ED ने लगाया ये आरोप
ईडी ने आरोप लगाया है कि विधानपरिषद सदस्य और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता उस ‘साउथ ग्रुप’ की अहम सदस्य हैं जिन पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस में बड़ा हिस्सा पाने के एवज में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है.कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया गया था.