लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मिले आयकर विभाग से मिले नोटिस के मामलों में कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से 1700 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बात सुनते हुए इस मामले पर सुनवाई 24 जुलाई तक टाल दी.
बता दें कि 2 दिन पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया था.यह टैक्स नोटिस 2017-18 से 2020-21 तक की वसूली के लिए है.इसमें जुर्माना और टैक्स पर ब्याज दोनों लगाया गया है.इसे कांग्रेस ने अपने लिए बड़ा झटका बताया, जबकि कांग्रेस पहले ही कैश का संकट झेल रही है और चुनाव सिर पर हैं.
ED की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया ?
सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम नहीं चाहते की किसी पार्टी को चुनाव लड़ने में दिक्कत हो.इसलिए फिलहार 1700 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा.
कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया ?
आयकर विभाग की बात पर कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आयकर विभाग ने काफी उदारता दिखाई है.मैं निःशब्द हो गया हूं और ऐसा बहुत कम बार हुआ है.सिंघवी के रवैये पर न्यायमूर्ति नागरत्ना ने मौखिक रूप से कहा,”आपको (कांग्रेस) हर समय किसी के बारे में नकारात्मक धारणा नहीं रखनी चाहिए.”