जयपुर। सोमवार को सीएम गहलोत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह द्वारा किए गए मानहानि के केस में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मामले में शिकायतकर्ता तीन पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे है. ऐसे में उन्हें इस मामले से बरी किया जाए.
मानहानि मामलें को लेकर सीएम गहलोत के वकीलों ने अन्य अदालतों के फैसले भी कोर्ट के समक्ष रखें. वकीलों ने कहा कि मानहानि के केस में शिकायकर्ता का भी उपस्थित रहना जरूरी है. गजेन्द्र सिंह ने कोर्ट में हाजिरी माफी भी नहीं लगा रखी हैं. वहीं, लगातार तीन पेशियों से वह कोर्ट में उपस्थित भी नहीं हो रहे हैं. गहलोत के पार्थना पत्र पर अदालत 6 सितम्बर को सुनवाई करेगी.
शेखावत की ओर से पेश किए डॉक्यूमेंट्स व सीडी
सीएम गहलोत द्वारा केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत व उनके परिवार को संजीवनी घोटाले मामलें में आरोपी बताया गया. इस मामले में शेखावत ने सीएम गहलोत पर मानहानि का दावा किया था. इस दावे पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ एक समन भी जारी किया था. सीएम अशोक गहलोत ने सैशन कोर्ट में रिवीजन फाइल की थी. सैशन कोर्ट से राहत नहीं मिलने के कारण सीएम गहलोत को केवल वीसी के जरिए पेश होने की छूट दी थी. इसके बाद से गहलोत अब तक तीन बार कोर्ट में वीसी के जरिए पेश हो चुके है. मामले में आज शिकायतर्ता गजेन्द्र सिंह शेखावत की ओर से डॉक्यूमेंट्स व सीडी गहलोत पक्ष को दी गई. अब मामले की अगली सुनवाई 6 सितम्बर को होगी