CAA को लेकर काफी समय से चर्चा जोरों पर थी और गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा भी की थी 2024 चुनाव से पहले CAA लाया जाएगा.आज यानी 11 मार्च को केंद्रीय गृहमंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.इस तरह आज से CAA कानून देश में लागू हो गया है.
CAA कानून क्या है ?
साल 2019-20 में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि नागरिकता संशोधन कानून लोगों को नागरिकता देने का कानून है न कि किसी की नागरिकता को छीनने का कानून है.नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं, से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के नियम आसान हो जाएंगे.इन 6 समुदायों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, शामिल हैं.नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था.एक दिन बाद ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी.सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी.
नागरिकता के लिए क्या करना होगा ?
सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा है.इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है.आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी अप्लॉई कर सकता है.इसके लिए आवेदकों को वह साल बताना होगा,जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था. आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा.वहीं नागरिकता से जुड़े जितने भी पेंडिंग मामले हैं वह ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे.