Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wordpress-seo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 6114
रेसलर्स यौन शोषण केस में बृजभूषण को जमानत
Friday, November 22, 2024
Homeराज-नीतिरेसलर्स यौन शोषण केस में बृजभूषण को जमानत

रेसलर्स यौन शोषण केस में बृजभूषण को जमानत

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh)  को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल गई है। समन मिलने के बाद मंगलवार (18 जुलाई) कोर्ट में पेश हुए बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh)  को 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत मिल गई। इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। कोर्ट ने बृजभूषण (Brij Bhushan Sharan Singh)  के अलावा WFI के निलंबित सचिव विनोद तोमर  (Vinod Tomar) को भी गुरुवार तक अंतरिम जमानत दी है। 

बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh)  के वकील ने मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया। इस पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कहा कि वह उच्च न्यायालय या ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल कर सकते हैं। अदालत अर्जी पर उचित आदेश पारित करेगी। हालांकि, वकील ने इस संबंध में कोई अर्जी दाखिल नहीं की।

ओलंपियन विनेश फोगाट  (Vinesh Phogat), साक्षी मलिक (Sakshi Malik) और बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) समेत देश के कई शीर्ष पहलवानों ने WFI के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh)  के खिलाफ जंतर-मंतर पर धरना दिया था। बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पर  6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh)  के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। जिसमें उनपर कई धाराएं लगाई गई थी।    

कोर्ट से समन मिलने के बाद बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh)  ने कहा था कि वह अदालत से जमानत की मांग करेंगे। पहले भी जब उन्हें समन किया गया था तब उन्होंने कहा था कि वह कोर्ट जाएंगे क्योंकि उन्हें किसी का डर या खौफ नहीं है। कोर्ट ने 7 जुलाई को बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh)  के साथ-साथ विनोद तोमर  (Vinod Tomar) को भी 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।  

बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh)  के खिलाफ 6 पहलवानों के उत्पीड़न के आरोप को लेकर चार्जशीट दाखिल की गई थी। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग मामले में बृजभूषण (Brij Bhushan Sharan Singh)  को क्लीन चिट देने की बात कही थी। वहीं उनपर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की शीलता भंग करना), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करना) के तहत आरोप तय किए गए हैं। 

Mamta Berwa
Mamta Berwa
JOURNALIST
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments