Monday, March 17, 2025
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Bombay High Court से गौतम अडानी को बड़ी राहत, मार्केट रेगुलेशन उल्लंघन मामले में कोर्ट ने किया बरी

Gautam Adani: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम अडानी और राजेश अडानी को 388 करोड़ रुपये के मार्केट रेगुलेशन उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया। यह मामला 2012 में SFIO ने अडानी एंटरप्राइजेज और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ शुरू किया था, जिसमें आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे।

Bombay High Court On Gautam Adani: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और प्रबंध निदेशक राजेश अडानी को करीब 388 करोड़ रुपये के मार्केट रेगुलेशन के कथित उल्लंघन के मामले से बरी कर दिया.

क्या है पूरा मामला ?

सीरियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने 2012 में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) और इसके प्रवर्तकों गौतम अडानी और राजेश अडानी के खिलाफ मामला शुरू किया था. और उन पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आरोपपत्र दाखिल किया था. साल 2019 में दोनों उद्योगपतियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें उन्हें मामले से बरी करने से इनकार कर दिया गया था.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के आदेश को किया रद्द

न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सोमवार को सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और दोनों को मामले से बरी कर दिया. इससे पहले हाईकोर्ट ने दिसंबर 2019 में सत्र न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी और इसे समय-समय पर आगे बढ़ाया गया.

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Premanshu Chaturvedi
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समाचारों की दुनिया में सटीकता और निष्पक्षता के साथ नई कहानियों को प्रस्तुत करने वाला एक समर्पित लेखक। समाज को जागरूक और सूचित रखने के लिए प्रतिबद्ध।
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